मुंबई: पिछले 7 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर आरोपों का शिकंजा कसता जा रहा है. क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला आ सकता है. बुधवार को उनकी जमानत पर लंबी बहस हुई. कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा के वकीलों ने पूरा जोर लगाया कि उन्हें जमानत मिल जाए. लेकिन समय ज्यादा हो जाने की वजह से आज के लिए सुनवाई टाल दी गई. अब आज 12 बजे इस मामले पर फिर सुनवाई होगी.
NCB ने किया बहुत बड़ा दावा
कल की सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे ASG जनरल अनिल सिंह ने दावा किया कि आर्यन खान बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं. एएसजी ने कहा कि आर्यन खान ने कबूल किया है कि वो बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा है.
एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान न सिर्फ अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स हासिल करता था बल्कि उसे बांटता भी था. इसी वजह से आर्यन और अरबाज दोनों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 यानि साजिश को जोड़ा गया है. एनसीबी का आरोप है कि आर्यन की व्हाटसएप चैट से ये पता चला है कि वो विदेश से बड़ी मात्रा से कॉन्ट्राबैंड नाम की ड्रग्स मंगाने वाला था.
आर्यन खान के वकील ने क्या दलीलें दीं?
एनसीबी के आरोपों का जवाब देने के लिए आर्यन खान की तरफ से इस बार सतीश मानेशिंदे की बजाय अमित देसाई ने जिरह की. अमित देसाई ने आर्यन पर लगे सारे आरोपों को खारिज किया.
अमित देसाई का तर्क है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है. आर्यन ने न तो ड्रग्स का इस्तेमाल किया न ही इसे बेचा और जो ड्रग्स बरामद किया गया उसका आर्यन से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि आर्यन पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप गलत हैं.
आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी पर आरोप लगाया कि इस मामले में आर्यन को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है . जबकि एनसीबी का कहना है कि व्हाट्सएप चैट से उन्हें आर्यन के खिलाफ गंभीर सबूत मिले हैं.
आरोप पुख्ता करने के लिए सुबूत जुटा रही है एनसीबी
अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए एनसीबी और सबूत जुटाने में लगी है... इसी सिलसिले में फिल्ममेकर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है. अब तक की पूछताछ में इम्तियाज से बॉलीवुड हस्तियों से उनके संबंधों के बारे में सवाल किए गए.
इम्तियाज से आर्यन खान के बारे में भी पूछा गया था. एनसीबी ने इम्तियाज से पूछा था कि क्या आर्यन ड्रग्स करता है? अब आज नजर कोर्ट की सुनवाई पर है, कि एनसीबी के आरोपों के जबाव में बचाव पक्ष के वकील कौन सी दलीलें रखते हैं.
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