नई दिल्ली। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को दिल्ली के व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सात साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को रंगदारी मागने के इस मामले में पिछले महीने की 27 मई को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने सलेम को आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया है।
यहां पर बता दें कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक व्यापारी अशोक ने 16 साल पहले सन 2002 में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मागने की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई थी, जिसमें सलेम को आरोपी बनाया गया था।
गौरतलब है कि मुंबई ब्लास्ट मामले में इस समय अबू सलेम जेल में है। रंगदारी मांगने के मामले में अबू सलेम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया था। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने पिछले साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट केस में दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अबू सलेम नवी मुंबई की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से 35 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे सरायमीर का रहना वाला अबू सलेम कभी अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाता था।
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