एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक रोक लगा दी है. आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री को सीबीआई की ओर से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था. आशंका थी की पूछताछ के बाद सीबीआई पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है. इसी को देखते हुए चिदंबरम की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पी चिदंबरम को दक्षिणी दिल्ली के लोधी रोड इलाके में स्थित एजेंसी के मुख्यालय में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को राहत देते हुए 5 जून तक उनेक खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है. चिदंबरम को अब 5 जून से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना होगा. दरअसल चिदंबरम में इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी से इस पर 5 जून तक जवाब मांगा है. एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अप्रैल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर गलत तरीके से डील करने का आरोप लगाया गया.
सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने की एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित रूप से अनियमिताएं हुईं. उस वक्त चिदंबरम केंद्रीय मंत्री थे. सीबीआई और ईडी ने इस मामले में पी. चिदबंरम के बेटे कार्ति से भी पूछताछ की थी. हालांकि कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तारी से पहले ही 10 जुलाई तक अंतरिम राहत दे रखी है.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours